अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली: अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है. अब आपके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. कोरोना महामार को देखते हुए केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम डेट को तीन महीने तक और बढ़ा दिया है.
केंद्र ने बढ़ाई डेट
अब आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून कर दी गई है. केंद्र सरकार ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए बताया कि कोरोना महामारी के कारण हुई परेशानियों को देखते हुए हमने आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से आए इस ट्वीट को देखने के बाद देशवासियों ने राहत की सांस ली क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने अपना पैन कार्ड लिंक
नहीं कराया है.
30 जून 2021 है लिंक कराने की अंतिम तारीख
अब नई समय सीमा के मुताबिक लोग अपने आधार को 30 जून 2021 तक लिंक करा सकेंगे, वहीं जो पैन इस समयसीमा तक लिंक नहीं होंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसके साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है. ऐसे में अब पैन नंबर को ई-फाइलिंग पोर्टल http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के माध्यम से 12 अंकों वाले आधार कार्ड नंबर से लिंक कराया जा सकता है.
ऐसे करें पैन के साथ आधार को लिंक
पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा, यहां आपको बाएं ओर क्वीक लिंक्स टैब पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद ऑप्शन पर जाना होगा. इसके बाद आपके सामने पैन-आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट कर चुके लोगों के लिए स्टेटस जानने का विकल्प दिया गया होगा. इसके अगले पेज पर आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा. जहां आपका पैन लिंक हुआ है या नहीं इसकी जानकारी मिल जाएगी.
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